भोपाल । 13 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावस की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट ने ये सजा सुनाई है.
पापी पिता को आजीवन कारावास
भोपाल । 13 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावस की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट ने ये सजा सुनाई है.
पापी पिता को आजीवन कारावास
वंदना जैन की कोर्ट ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पापी पिता को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म
13 वर्षीय मासूम पीड़िता ने 26 अक्टूबर 2019 को शहज़ानाबाद थाना में अपनी मां के साथ पिता के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी. बालिका ने लिखित में शिकायत दी थी, कि उसकी अम्मी और भाई बाज़ार गई हुई थीं . पिता ने बेटी को घर पर ही रोक लिया. पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ पहले मारपीट की और रेप किया. किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी .मासूम ने डर के कारण ये बात किसी को नहीं बताई. जब 30 अक्टूबर को पिता ने मासूम के साथ दोबारा मारपीट की, तो बच्ची ने पूरी घटना अपनी मां को बता दी. इसके बाद मां-बेटी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. आज कोर्ट ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.