बेंगलुरु/भोपाल। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है. बुधवार को दिग्विजय ने बेंगलुरु में कांग्रेस के बागी विधायकों से मिलने से रोके जाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि कर्नाटक पुलिस को आदेश दें कि उन्हें बागी विधायकों से मिलने दिया जाए. हाईकोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है.
दिग्विजय सिंह को कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका, बागी विधायकों से मिलने की याचिका खारिज
कांग्रेस के बागी विधायकों से मिलने के लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है.
दरअसल, सिंधिया गुट के विधायक बेंगलुरु के एक होटल में ठहरे हुए हैं. फ्लोर टेस्ट को लेकर जारी घमासान के बीच कांग्रेस अब बागियों को मनाने की कोशिश कर रही है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरकार के कुछ मंत्री भी बेंगलुरु पहुंचकर इसी काम में लगे हुए हैं. जिसके चलते वे रमाडा होटल में पहुंच गए. जहां कर्नाटक पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया. इसके बाद सभी कांग्रेस नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए. जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है. हालांकि दिग्विजय सिंह को जमानत मिल गई. लेकिन कर्नाटक में मध्यप्रदेश की सियासत का नाटक जारी है.