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पानी की बर्बादी पर एमपी में लग सकता है टैक्स, कमलनाथ सरकार ला रही 'राइट टू वाटर' कानून - bhopal

पानी की किल्लत को देखते हुए कमलनाथ सरकार प्रदेश में 'राइट टू वाटर' अधिकार कानून बनाने जा रही है. इस कानून के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी दिया जाएगा.

कमलनाथ सरकार ला रही 'राइट टू वाटर' कानून

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Published : Jul 8, 2019, 11:43 PM IST

भोपाल| कमलनाथ सरकार प्रदेश में लोगों को पर्याप्त पानी देने के लिए 'राइट टू वाटर' कानून बनाने जा रही है. जिससे प्रदेश की जनता को पर्याप्त पानी मिल सके. इस कानून के तहत हर व्यक्ति 55 लीटर पानी दिया जाएगा. ई-टीवी भारत से खास बातचीत में कमलनाथ कैबिनेट के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने बताया कि प्रदेश में हर व्यक्ति को पानी मिल सके इसके लिए सरकार पानी का अधिकारिक कानून ला रही है.

कमलनाथ सरकार ला रही 'राइट टू वाटर' कानून

सुखदेव पांसे ने बताया की प्रदेश की जनता को पीने का पानी देना हमारी प्राथमिकता है. प्रदेश में पीने के पानी कि किल्लत को खत्म करने के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार अपने वाटर रिसोर्स को बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है. ताकि तालाब, नदी के अलावा अन्य स्थानों पर पानी को एकत्र कर उसे उपयोग में लाया जा सके.

कमलनाथ के मंत्री ने बताया की पानी की फिजूलखर्ची को रोकने के लिए भी जन आंदोलन चलाया जाएगा. जिससे लोग पानी की कीमत समझें और उसे बचाने की दिशा में काम करें. यदि फिर भी लोग पानी की बर्बादी करते हैं तो उस पर टैक्स भी लगाया जा सकता है.

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