हैदराबाद।देश के सभी वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है. अब तक चालकों को अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) साथ लेकर चलने होते थे, लेकिन केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के बाद इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. अब अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत, ड्राइविंग लाइसेंस और RC को साथ रखने की अनिवार्यता खत्म
केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है. मंत्रालय के नए आदेश के बाद वाहन चालकों को अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
ड्राइविंग लाइसेंस और RC
अब साथ नहीं रखने होंगे दस्तावेज
नए आदेश के बाद से अब वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग को डिजी-लॉकर (DigiLocker) प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन (mParivahan) मोबाइल ऐप में रखे दस्तावेजों को दिखा सकते हैं. मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के बाद अब सभी राज्यों में एम-परिवहन एप और डिजी लॉकर में मौजूद दस्तावेजों को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई है.