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प्रदेश का उपभोक्ता 11 राज्यों में ले सकेगा राशन, राशन पोर्टेबिलिटी व्यवस्था होगी लागू - भोपाल न्यूज

प्रदेश में राशन पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिससे राशन उपभोक्ता राज्य के बाहर 11 अन्य राज्यों में कहीं से भी राशन ले सकेगा.

Inter state portability system for ration consumers in MP
राशन पोर्टेबिलिटी व्यवस्था होगी लागू

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Published : Jan 9, 2020, 9:10 AM IST

भोपाल।मध्य प्रदेश में राशन पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू होने जा रही है. इससे राशन उपभोक्ताओं को काफी लाभ होगा. इसके लागू हो जाने से राशन उपभोक्ता मध्य प्रदेश के बाहर 11 अन्य राज्यों में कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकेगा. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि जनवरी 2020 से प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू की जा रही है.

11 राज्य जहां मिलेगा प्रदेश के लोगों को राशन

देश भर में जिन 11 राज्यों में प्रदेश के उपभोक्ताओं को राश मिलेगा वे आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा हैं. इन राज्यों में प्रदेश का उपभोक्ता राशन ले सकता है, वो भी प्रदेश में पूर्व निर्धारित दर पर.

प्रदेश में पहले भी राज्य स्तर पर प्रणाली लागू है

मंत्री तोमर ने बताया कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अधिकाधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए अक्टूबर, 2019 से प्रदेश में 'वन स्टेट-वन राशन' योजना लागू की है, जिस पर केंद्र सरकार भी विचार कर रही है. इस योजना में राशन उपभोक्ता एक शहर अथवा एक वार्ड से दूसरे शहर अथवा दूसरे वार्ड में भी राशन दुकान से निर्धारित मात्रानुसार निर्धारित दर पर राशन ले सकता है. इस योजना से प्रदेश के 117 लाख से अधिक परिवार के साढ़े पांच करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं.

मंत्री तोमर ने बताया कि माह अक्टूबर, 2019 से प्रदेश में आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था लागू की गई हैस, इसमें पात्र परिवारों का सत्यापन बायोमिट्रिक आधार पर कर राशन वितरण किया जा रहा है. इस व्यवस्था में वृद्ध या नि:शक्तजन को दुकान उनके अधिकृत व्यक्ति (नामित) के बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण की व्यवस्था की गई है.

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