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स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश, निजी अस्पताल कोरोना इलाज की फीस आज से करें निर्धारित - private hospitals will release treatment rates

प्रदेशभर में कोरोना का इलाज नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों में भी किया जा रहा है. लेकिन लगातार ज्यादा बिल लिए जाने की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने समस्त नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल को निर्देश जारी किए हैं कि वह इलाज की निर्धारित दरें रिसेप्शन काउंटर पर चस्पा करें.

nursing homes and private hospitals will release treatment rates.
स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद, नर्सिंग होम और निजी अस्पताल करेंगे कोरोना इलाज की दरे प्रेशित

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Published : Sep 30, 2020, 9:25 AM IST

भोपाल। देशभर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है, वहीं प्रदेश के कई नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमण का इलाज किया जा रहा है.

लेकिन इस दौरान कई जगह से लगातार ज्यादा बिल लिए जाने की शिकायतें भी शासन तक पहुंच रही हैं, हालांकि सरकार की ओर से पहले ही इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. बावजूद इसके कई अस्पतालों में निर्धारित दरों को अब तक रिसेप्शन पर प्रदर्शित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लगातार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है.

इस मामले को देखते हुए एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग ने समस्त नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल को निर्देश जारी करते हुए बताया है कि प्रदेश के सभी नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल (क्लीनिकल स्टाविलिश मेंट) को कोविड-19 के उपचार की निर्धारित दरों को रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करना होगा.

इसके साथ ही मरीजों के परिजनों के मांगने पर इलाज की निर्धारित दरों के बिल को उपलब्ध कराना होगा. निर्धरित दरों के संबंध में भी स्पष्ट किया गया है कि 29 फरवरी 2020 को नर्सिंग होम, निजी हॉस्पिटल के द्वारा जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित की गई दरों से निर्धारित 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो.

उच्च न्यायालय ने 17 सितम्बर और 23 सितम्बर को कोविड- 19 उपचार की निर्धारित दरों को नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल को रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किए हैं.

आयुक्त स्वास्थ्य ने सभी नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को उच्च न्यायालय के कोविड-19 की रोकथाम संबंधी प्रकरण में, 17 और 23 सितम्बर 2020 को पारित उपचार की निर्धारित दरों के आदेश के पालन में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं.

उन्होंने नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल स्थापना (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) के अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि संबंधित अधिकारी जिले के सभी नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल में कोविड- 19 के निर्धारित उपचार की रेट लिस्ट रिसेप्शन काउंटर पर लगवाएं.

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