भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है. प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है. हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक मध्यप्रदेश में रविवार को 743 नये मामले दर्ज किए हैं. इसके साथ ही पूरे प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तेजी से ऊपर की आ रहे हैं. एमपी में अब तक कुल 268594 केसेस दर्ज किए गए हैं. जिसके बाद राज्य सरकार भी कोरोना को लेकर सतर्क हो गई है. वहीं महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों और भोपाल, इंदौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की पहचान कर उन्हें 7 दिन तक क्वारंटाइन रखने के लिए कहा गया है.
MP में 2,68,594 कोरोना संक्रमित मरीज, मौत का आंकड़ा 3,887
इंदौर में कोरोना का स्थिति
इंदौर में रविवार को 263 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 62,152 हो गई है. इंदौर में रविवार को 1 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है, अब तक जिले में 942 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि रविवार को 211 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे हैं. जिले भर में अब तक 59,581 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं. जबकि 1629 कोरोना मरीज एक्टिव हैं.
कोरोना की नई गाइडलाइनः महाराष्ट्र से आने वालों को 7 दिन रहना होगा क्वारंटाइन
भोपाल में कोरोना के केस
भोपाल रविवार में शनिवार को 139 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 45, 336 हो गई है. रविवार को एक भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है, राजधानी में रविवार तक कुल 621 मरीज कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं. वहीं रविवार को कुल 74 मरीज कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे हैं. भोपाल में अब तक 43,833 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं. जबकि 882 कोरोना मरीज अब भी एक्टिव हैं.
- कोरोना की नई गाइडलाइन में यह दिए निर्देश
- भोपाल और इंदौर के अलावा महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर में बंद हॉल में आयोजित सभी तरह के कार्यक्रमों में 50 फीसदी हॉल की क्षमता के ही आयोजन हो सकेंगे.
- महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों में महाराष्ट्र से आए सभी यात्रियों की पहचान कर उन्हें 7 दिन क्वारंटाइन किए जाने की सलाह दी जाए. इसका प्रचार प्रसार नगरी निकाय और ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाए.
- प्रदेश के सभी जिलों में दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराई जाए. दुकानों में आने वालों के लिए मास्क अनिवार्य कराए जाए. इसका पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर वैधानिक कार्रवाई की जाए.
- सभी जिले क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित कर कोविड-19 की स्थितियों और रोकथाम के उपायों की समीक्षा करें.