भोपाल।मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई. सबसे पहले अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अध्यादेश पेश किया गया. जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. अब प्रदेश की 6 हजार 876 अवैध कॉलोनियां नियमित हो सकेंगी. 20 फीसदी अवैध निर्माण भी वैध होंगे. वहीं अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर्स पर 10 लाख तक जुर्माना और 7 से 10 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है.
6 हजार अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित
अध्यादेश लागू होने के बाद भोपाल की 350, इंदौर की 596, ग्वालियर की 696, जबलपुर की 194 अवैध कॉलोनी नियमित हो जाएंगी. कॉलोनी में सड़क, बिजली और पानी की सुविधा मिल सकेगी. नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2021 के जरिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बनी अवैध कॉलोनियों को भी नियमित किया जाएगा.
अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि कैबिनेट में 6 हजार कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है. कॉलोनाइजर्स को सभी समस्या और नियमों को पूरा करने के लिए समय दिया जा रहा है. यदि वह समय पर समस्याओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी. जिसमें 7 से 10 साल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है.
राज्य स्तर पर बनेगा लाइसेंस
कॉलोनाइजर्स और बिल्डर राज्य स्तर पर ही लाइसेंस बनवा सकेंगे. ऐसे में अब जगह-जगह लाइसेंस बनवाने के लिए कॉलोनाइजर्स को भटकना नहीं पड़ेगा. एक लाइसेंस से ही प्रदेश में सैकड़ों प्रोजेक्ट पर बिल्डर काम कर सकेंगे, जिसका प्रावधान भी कैबिनेट मीटिंग में तय किया गया है. साथ ही कॉलोनियों को वैध किए जाने से रहवासियों को काफी सुविधा मिल सकेगी. आम लोगों की काफी समस्या भी दूर होगी.
हाउसिंग बोर्ड की सभी संपत्तियों का मांगा ब्यौरा
हाउसिंग बोर्ड की मीटिंग के दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 1 हफ्ते के अंदर सभी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है. जिसके आधार पर हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट्स की स्थिति का जायजा लिया जाएगा. हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी सालों पुरानी हो चली है, ऐसे में इन जगहों पर नए विकासकार्यों को पूरा करने का फैसला लिया गया है. हाउसिंग बोर्ड की 252वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 30 विषयों पर सहमति दी है.