भोपाल। कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत प्रदेश में रूल आफ सिक्स लागू रहेगा यानि कि किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति के इकट्ठे होने पर रोक रहेगी. इसके साथ ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा. नई गाइडलाइन को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. ये गाइडलाइन 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेगी.
स्कूल-कालेज नए आदेश तक रहेंगे बंद
गाइडलाइन के अनुसार स्कूल-कालेज खोले जाने को लेकर नए आदेश जारी होने तक स्कूल और कालेज बंद रहेंगे. सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. आनलाइन क्लासेस चल सकेंगी. इसके साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे.
सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक
नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले पर प्रतिबंधित रहेंगा. सभी धार्मिक या पूजा स्थल खुल सकेंगे लेकिन एक समय में 6 से अधिक लोग उपस्थित नहीं रह सकेंगे. सभी दुकानें,व्यवसायिक प्रतिष्ठान,निजी कार्यालय,शापिंग माल,जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे. सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत सीमा तक ही संचालित किए जा सकेंगे. सभी उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियां लगातार चल सकेंगी.