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MP में गृह विभाग ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, रूल ऑफ सिक्स रहेगा लागू - एमपी में कोरोना की नई गाइडलाइन

मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में रूल ऑफ सिक्स जारी रहेगा. स्कूल-कॉलेज नए आदेश तक बंद रहेंगे.

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Published : Jul 14, 2021, 10:54 PM IST

भोपाल। कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत प्रदेश में रूल आफ सिक्स लागू रहेगा यानि कि किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति के इकट्ठे होने पर रोक रहेगी. इसके साथ ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा. नई गाइडलाइन को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. ये गाइडलाइन 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेगी.

गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन

स्कूल-कालेज नए आदेश तक रहेंगे बंद

गाइडलाइन के अनुसार स्कूल-कालेज खोले जाने को लेकर नए आदेश जारी होने तक स्कूल और कालेज बंद रहेंगे. सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. आनलाइन क्लासेस चल सकेंगी. इसके साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे.

सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक

नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले पर प्रतिबंधित रहेंगा. सभी धार्मिक या पूजा स्थल खुल सकेंगे लेकिन एक समय में 6 से अधिक लोग उपस्थित नहीं रह सकेंगे. सभी दुकानें,व्यवसायिक प्रतिष्ठान,निजी कार्यालय,शापिंग माल,जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे. सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत सीमा तक ही संचालित किए जा सकेंगे. सभी उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियां लगातार चल सकेंगी.

गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन

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क्लब रेस्टोरेंट में कोरोना प्रोटोकाल का पालन जरूरी

खेलकूद के लिए स्टेडियम खुल सकेंगे लेकिन खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे. सभी रेस्टारेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड-19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात 10 बजे तक खुल सकेंगे. विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेगी। इसके लिए जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पहले देना होगी.

शहरी क्षेत्रों में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू

अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी. रूल आफ सिक्स -किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा. अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों, सामान और सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा. प्रदेश में सभी शहरी क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

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