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नवरात्र 2020 की गाइडलाइन जारी, स्थापना से विसर्जन तक इन नियमों का करना होगा पालन - Navratri Guidelines

17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होंगे और इसके लिए पहले ही शासन आदेश दे चुका है कि पंडालों में दुर्गा मूर्ति स्थापित की जाएंगी. आज गृह विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

government issued guideline regarding Navratri
नवरात्र को लेकर शासन ने जारी की गाइडलाइन

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Published : Sep 18, 2020, 8:48 PM IST

भोपाल। आगामी नवरात्र को लेकर शासन पहले ही पंडालों में दुर्गा मूर्ति स्थापित करने के आदेश दे चुका है. जहां गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए दुर्गा उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है.

शासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में दुर्गा पंडाल का साइज 10×10 होने के साथ ही मूर्तियों की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट तक विराजित की जा सकेगी. नवरात्र में होने वाले आयोजनों में 100 से कम व्यक्ति की अनुमति है, जिसके लिए आयोजक को जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा. नवरात्र के दौरान चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे और ना ही गरबा का आयोजन किया जाएगा. लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा.

विसर्जन के दौरान सिर्फ 10 व्यक्ति की अनुमति दी गई है, जिसके लिए आयोजकों को जिला प्रशासन से लिखित अनुमति लेना होगा. वहीं मूर्ति विसर्जन के दिन भीड़ कम करने के लिए जिला प्रशासन को अधिक से अधिक स्थानों का चयन करने के आदेश दिए गए हैं. विसर्जन की विकेंद्रीकृत की व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में भी विचार किया जा सकता है.

नवरात्र में रात 8 बजे बंद होगा बाजार

सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को नियमों का पालन करना आवश्यक होगा. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए झांकियों, पंडालों, गरबा, विसर्जन के आयोजनों में सभी को फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य है. दुकानों को रात में 8 बजे तक खुलने की अनुमति होगी. इसके अलावा केमिस्ट, भोजनालय, राशन और खानपान से संबंधित दुकान अपने तय समय तक खुली रह सकती है. रात में अनावश्यक घूमने को लेकर प्रशासन को साढ़े 10 बजे से 6 बजे तक पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए. नवरात्र में शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला कलेक्टर धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता और अन्य विधान के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं.

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