भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य में कार्यरत समस्त नियमित स्थाई कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, आऊटसोर्स सहित अन्य शासकीय सेवक और सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की घोषणा की हैं. सीएम द्वारा की गई घोषणा को लागू करने के लिए वित्त विभाग ने योजना का मसौदा तैयार कर आदेश जारी कर दिया हैं.
योजना के लिए रहेगी पात्रता की शर्तें
मृत कर्मचारियों के कोविड-19 पॉजिटिव होने के संबंध में चिकित्सकीय प्रयोगशाला की विधिमान्य रिपोर्ट (आरटीपीसीआर/आरएटी) होना चाहिए. मृत्यु की तिथि पर शासन में नियोजन, शासकीय कार्य में कार्यरत होना आवश्यक हैं. मृतक शासकीय सेवक सेवायुक्त पूर्णकालिक रूप से नियोजित कार्यरत होना चाहिए. अंशकालिक रूप से कार्यरत सेवायुक्त को इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी. वर्तमान में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता हैं, उन्हें इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी.
5 लाख रुपये की दी जायेगी आर्थिक सहायता
योजना अंतर्गत अधिकतम पांच लाख रुपये तक विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सकेगा. कर्मचारी जिन्हें पहले से ही उनके नियोक्ता द्वारा सेवानिवृत्ति तक या किसी अन्य नियम अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की अन्य किस्त का भुगतान किया जा रहा है. या सेवायुक्तों को इन मदों में भुगतान की गई कुल राशि 5 लाख रुपये से कम है, तो पांच लाख रुपये और वास्तविक भुगतान के लिए आंकलित राशि के अंतर की राशि का भुगतान इस योजना में किया जायेगा. जिन सेवायुक्तों को अनुग्रह राशि की पात्रता नहीं है, उनके पात्र दावेदार को पांच लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा. परिवार में एक से अधिक लोगों के योजनांतर्गत पात्र होने की स्थिति में प्रत्येक सदस्य के निधन पर निर्धारित गणना अनुसार अलग-अलग राशि देय होगी.
योजना की अवधि
मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना एक मार्च 2021 से लागू हो गई, जो 30 जून 2021 तक लागू रहेगी. अगर कर्मचारी योजनावधि में कोविड-19 पॉजिटिव था, लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के बाद संक्रमण के दौरान 60 दिवस के भीतर हो जाती है, तो इस स्थिति में भी पात्र दावेदार को विशेष अनुग्रह राशि की पात्रता होगी.
शासकीय अनुग्रह योजना लागू, जून तक पात्र कर्मचारियों को मिलेगा लाभ - CM Shivraj Singh Chauhan
कर्मचारियों के लिए शासकीय अनुग्रह योजना लागू हो गई हैं. जून माह तक पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.
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कलेक्टर सहित विभाग का सक्षम अधिकारी करेगा स्वीकृत
कार्यरत सेवायुक्तों की मृत्यु के समय उनके नियुक्ति स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने अभिमत सहित प्रकरण संबंधित कलेक्टर को प्रेषित किया जायेगा. संबंधित कलेक्टर योजनांतर्गत सक्षम स्वीकृति जारी करने के लिए अधिकृत रहेंगे. कार्यालय प्रमुख की मृत्यु के प्रकरण में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे. राजभवन, विधानसभा और उच्च न्यायालय की स्थापना में कार्यरत सेवायुक्तों के प्रकरणों के लिए प्रमुख सचिव राजभवन, प्रमुख सचिव विधानसभा, रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय सक्षम प्राधिकारी होंगे.
अक्टूबर 2021 तक ही रहेगी योजना
अनुग्रह राशि के लिए दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 और योजना अवधि समाप्त होने के तीन महीने बाद की तिथि होगी. अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारणों से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी अधिकतम छह माह तक का विलंब माफ कर सकेंगे. अनुग्रह राशि के लिए दावा प्रस्तुत करने की पात्रता के क्रम में पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) प्रथम हकदार होंगे. इनके न रहने की स्थिति में विधिक सन्तानों (एक से अधिक होने पर बराबर राशि) और विधिक संतान न होने पर माता-पिता को दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा.