भोपाल। राज्य शासन द्वारा कई वर्षों के बाद आखिरकार जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की मांग को मान लिया गया है. इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अब इन सभी लोगों को मेडिकल रीइंबर्समेंट की सुविधा मिल सकेगी. इसके अलावा फार्मा सेक्टर को भी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है, जिसके अंतर्गत अब उन्हें हर वर्ष अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराना होगा, बल्कि 5 वर्ष में एक ही बार रिन्यू किया जा सकेगा.
जूनियर डॉक्टर्स द्वारा करीब 25 वर्षों से मांग के लिए संघर्ष किया जा रहा था, जिसे लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया. वहीं कई बड़े नेताओं को ज्ञापन भी सौंपा गया. इस संबंध में कुछ दिनों पहले ही जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा चिकित्सा शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कोविड-19 संकट काल में मेडिकल रीइंबर्समेंट की सुविधा देने की मांग उठाई गई थी, जिसे शासन ने आखिरकार मान लिया है.
चिकित्सा शिक्षा विभाग के उप सचिव उमेश मिश्र द्वारा ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्वशासी संस्था द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्चा नियम 1958 लागू किया जा रहा है, लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि 1 मार्च 2020 से ही नियम लागू किया जाएगा. नियम लागू होने के पूर्व की दिनांकों के प्रकरणों पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जाएगा.