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घनश्याम राजपूत को HC से भी नहीं मिली राहत, रोहित गृह निर्माण सोसाइटी केस में जमानत खारिज - गृह निर्माण सोसायटी में करोड़ों का घोटाला

रोहित गृह निर्माण सोसायटी में करोड़ों का घोटाला करने वाले घनश्याम सिंह राजपूत की जमानत मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं.

Ghanshyam Rajput bail plea rejected in Rohit Home Building Society case in bhopal
घनश्याम राजपूत को नहीं मिली राहत

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Published : Feb 29, 2020, 5:12 PM IST

भोपाल।रोहित गृह निर्माण सोसायटी में करोड़ों का घोटाला करने वाले घनश्याम सिंह राजपूत की जमानत मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने घनश्याम सिंह राजपूत को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और अभी मामले की जांच चल रही है, ऐसी स्थिति में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है.

घनश्याम राजपूत को नहीं मिली राहत

इससे पहले भोपाल जिला अदालत से भी राजपूत की जमानत नामंजूर कर दी गई थी, वहीं अब हाई कोर्ट ने भी आरोपी को जमानत नहीं दी. घनश्याम सिंह राजपूत पर आरोप है कि उसने सोसाइटी की करोड़ों की राशि अपनी पत्नी और बेटे-बेटी समेत कुछ अन्य लोगों के फर्जी खातों में जमा कराई है.

रोहित सोसाइटी मामले में EOW ने घनश्याम को 24 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार किया था. शुरुआती जांच में इओडब्ल्यू ने पाया कि घनश्याम ने सोसायटी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया है. जांच में पाया गया कि घनश्याम राम बहादुर और निनावे ने मिलकर 2 करोड़ 50 लाख रुपए नंदिनी एसोसिएट्स के अकाउंट में जमा किए, जो घनश्याम के साले की कंपनी है.

इसके अलावा 2 करोड़ 50 लाख रुपए आरोपी की साली की कंपनी पूजा एसोसिएट्स के अकाउंट में जमा किया गया, साथ सोसाइटी के लाखों रुपए घनश्याम की पत्नी संध्या सिंह बेटे विशाल सिंह और बेटी वैशाली सिंह के अकाउंट में भी जमा कराए गए हैं.

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