भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. इस जमानत याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी. ईओडब्ल्यू को उम्मीद है कि कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में खारिज हो सकती है.
MCU के पूर्व कुलपति कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करवाने के लिए EOW ने जुटाए ये सबूत - भोपाल
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. इस जमानत याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी.
भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कुठियाला ने जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. इस याचिका पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी. ईओडब्ल्यू ने अपने विशेष अधिवक्ता को कुठियाला के खिलाफ इकट्ठा किए गए सभी साक्ष्य सौंप दिया है. यह सभी साक्ष्य अधिवक्ता हाईकोर्ट के सामने पेश करेंगे. वहीं भोपाल जिला अदालत से खारिज हुई कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका के दस्तावेज भी कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे.
इसके अलावा ईओडब्ल्यू ने बीके कुठियाला को फरार घोषित करने के लिए फरारी पंचनामा कोर्ट में पेश किया था. जिस पर 15 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी. बता दें कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने बीके कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इसके बाद कुठियाला को ईओडब्ल्यू के सामने पेश होने के लिए तीन से चार बार नोटिस भी दे चुकी है. लेकिन कुठियाला नोटिस के बाद भी ईओडब्ल्यू के सामने पेश नहीं हुए. अब कुठियाला ने ईओडब्ल्यू को पत्र लिखकर 18 जुलाई के बाद पेश होने की बात कही है.