भोपाल। जिला कोर्ट ने रैगिंग के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें 4 छात्राओं को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है. साल 2013 में चारों छात्राओं ने अपनी जूनियर छात्रा की कॉलेज में रैगिंग ली थी, जिससे तंग आकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में करीब 8 साल चली सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने आरोपी छात्राओं को 5-5 साल की सजा सुनाई है, जबकि इस मामले के एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है.
रैगिंग करने वाली चार छात्राओं को 5-5 साल की जेल
भोपाल कोर्ट ने रैगिंग के मामले में 4 छात्राओं को 5-5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
भोपाल कोर्ट
पुलिस ने जब्त किया था सुसाइड नोट
साल 2013 में कमला नगर थाना पुलिस ने शव के पास से एक सुसाइड नोट जब्त किया था. सुसाइड नोट में मृतका ने 4 छात्राओं समेत शिक्षक मनीष गुप्ता पर रैगिंग के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. साथ ही चारों छात्राओं के नाम भी सुसाइड नोट में लिखे हुए थे. इसी के आधार पर पुलिस ने सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था.
Last Updated : Feb 5, 2021, 7:57 PM IST