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भोपाल में महज दो घंटे तक ही फूटेंगे पटाखे, जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश - भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश के तहत राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने पटाखे चलाने का समय सीमा निर्धारित कर दिया है. साथ ही कलेक्टर ने लोगों से आदेश का पालन करने की अपील की है.

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पटाखे चलाने समय सीमा निर्धारित

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Published : Nov 12, 2020, 6:29 PM IST

भोपाल। राजधानी भोपाल में दिवाली पर्व पर जिला प्रशासन ने पटाखे चलाने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है. भोपाल में लोग दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे. भोपाल कलेक्टर ने लोगों से निर्धारित समय सीमा में ही पटाखे चलाने की अपील की है.

पटाखे चलाने समय सीमा निर्धारित

दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किए हैं कि जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है, वहां पटाखों की बिक्री संग्रह और उपयोग पर प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए. राज्यों के मुख्य सचिव को इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए गए थे. इसके तहत भोपाल जिला प्रशासन ने पटाखा चलाने की समय सीमा निर्धारित की है.

भोपाल शहर में सर्दी बढ़ने के साथ ही हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है. गुरुवार को भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 तक पहुंच गया. जबकि पिछले साल नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 से ज्यादा नहीं गया था.

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