भोपाल। एक्साइज ड्यूटी में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैक्ट्री संचालक को 3 साल की सजा व 3 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला विशेष न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत में सुनाया गया.
फैक्ट्री संचालक ने एक्साइज ड्यूटी में की गड़बड़ी, 3 साल की सजा - न्यायाधीश आलोक अवस्थी
सीबीआई की विशेष अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक्साइज ड्यूटी में गड़बड़ी करने के पर फैक्ट्री संचालक को 3 साल की कैद और 3 हजार रुपए का जुर्माना दिए जाने की सजा सुनाई है.
दरअसल इस मामले की जानकारी मार्च 2004 को सेंट्रल एक्साइज मुख्यालय को मिली थी. जिसकी जांच सेंट्रल मुख्यालय के द्वारा जांच की गई. जांच में पाया गया कि न्यू भारत इंजीनियरिंग वर्क्स सहित अन्य कंपनियों ने एक्साइज ड्यूटी के संबंध में संदेहपूर्ण दस्तावेज लगाए हैं. इस संबंध में 25 जून 2004 को सीबीआई और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने मैसर्स न्यू भारत इंजीनियरिंग वर्क्स व अन्य कंपनी कार्यालयों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जानकारी मिली थी कि, मोडवेट और सेनवेट की सुविधा का दुरूपयोग किया गया है, जिससे एक्साइज ड्यूटी बचाई जा सके.
अदालत में सुनवाई के दौरान मैसर्स भारत इंजीनियरिंग वर्क्स के संचालक अजीज मोहम्मद व एक आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित किए जाने के बाद सजा का फैसला सुनाया गया.