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अधिसूचना जारीः कारखानों को अब एक साल में भरना होगा एक ही रिटर्न - Factories Rules 1962

कारखाना नियम 1962 में संशोधन किया गया है. जिसके तहत अब कारखानों को एक साल में 2 की जगह मात्र एक बार ही रिटर्न भरना पड़ेगा. रिटर्न ऑनलाइन भरा जायेगा. जिसकी अधिसूचना श्रम विभाग द्वारा जारी कर दी गई है.

Factories will now have to pay only one return in a year in bhopal
कारखानों को अब एक साल में भरना होगा एक ही रिटर्न

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Published : May 14, 2020, 11:14 AM IST

भोपाल। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखाना नियम 1962 में संशोधन किया गया है. जिसमें श्रम कानून सुधारों में एक और अध्याय जुड़ गया है, जिसके तहत अब कारखानों को एक साल में 2 की जगह मात्र एक बार ही रिटर्न भरना पड़ेगा. रिटर्न ऑनलाइन भरा जायेगा. जिसकी अधिसूचना श्रम विभाग द्वारा जारी कर दी गई है.

प्रमुख सचिव श्रम राजेश राजौरा ने जानकारी दी है कि, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखाना नियम 1962 में संशोधन किया गया है. जिसके तहत अब प्रत्येक कारखाने का प्रबंधक हर कैलेंडर वर्ष में एक फरवरी को या उसके पूर्व वार्षिक रूप से भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेब पोर्टल पर जानकारी प्राप्त कर अपना रिटर्न भरेगा.

उन्होंने कहा कि ऐसे, प्रबंधन के लिए इस नियम के अधीन किसी कैलेंडर वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा, जिन्होंने श्रम विधि के अधीन उक्त वेब पोर्टल पर उस वर्ष के लिए पूर्व में ही वार्षिक विवरणी प्रस्तुत कर दी है.

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