भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है. इस संकट से प्रदेश को उबारने कि लिए प्रदेश सरकार तमाम तरह के जरुरी कदम उठा रही है. इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में एस्मा (ESMA) लगाने की घोषणा की है. आखिर ये कब लगाया जाता है और इस कानून के मुख्य बिंदु क्या-क्या हैं, आइए जानते हैं...
क्या है ये कानून
एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (ESMA) को कर्मचारियों और अधिकारियों की गैरजरूरी हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है. संकट के समय में अगर किसी राज्य में किसी विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं और काम बंद कर देते हैं, तो सरकार उनसे हड़ताल खत्म करने को कह सकती है. अगर उसके बाद भी हड़ताल खत्म नहीं होती तो इस कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है. मतलब अगर राज्य में ये कानून लागू है तो हड़ताल नहीं की जा सकती है.
सरकारें क्यों लगाती हैं एस्मा