भोपाल। प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभास सीटों के उपचुनाव की तारीख की घोषणा होते ही उल्टी गिनती शुरू हो गई है. चुनाव आयोग के तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद से ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, सभी राजनीतिक दल उप चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं. लेकिन इस दौरान निर्वाचन आयोग के सामने कोरोना संक्रमण से बचाव करते हुए चुनाव को संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, हालांकि इसके लिए भी पिछले 1 माह से समस्त निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था. ताकि संक्रमण से बचाव करते हुए चुनाव कराए जा सके.
राजनीतिक दलों को भी हिदायत दी गई है कि आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नही करने पर कार्रवाई की जाएगी. जो नियम तय किए गए हैं उसका हर हाल में पालन करना ही होगा. इन्हीं सब विषयों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा ने उप चुनाव 2020 के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि, उप निर्वाचन की अधिसूचना 9 अक्टूबर को प्रकाशित होगी.
नाम निर्देशन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है. वहीं नाम निर्देशन-पत्रों की संमीक्षा 17 अक्टूबर को की जाएगी, और नाम निर्देशन-पत्रों की वापसी 19 अक्टूबर को होगी. मतदान 3 नवम्बर को होगा एवं मतगणना 10 नवम्बर को होगी, वहीं बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे बैठक में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा ने बताया कि मध्यप्रदेश में विधानसभा उप निर्वाचन तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है. आदर्श आचर संहिता के सभी प्रावधान संबंधित जिलों/विधानसभा क्षेत्रों और राजनैतिक दलों, उनके अभ्यर्थियों और सरकार पर लागू होंगे. आदर्श आचरण संहिता 7 जिलों ग्वालियर, मुरैना, सागर, इंदौर, बुरहानपुर, खण्डवा, देवास में जहां नगर पालिका निगम हैं, वहां केवल उसी विधानसभा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगी. शेष 12 जिलों अनूपपुर, छतरपुर, रायसेन, मन्दसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, भिण्ड, दतिया, धार, आगर-मालवा और राजगढ़ में पूर्ण रूप से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहेगी. इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि विधानसभा उप चुनाव क्षेत्रों में दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए इस बार नई पहल की गई है. जहां पोस्टल बैलेट के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक जो 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं, मतदाता सूची में चिन्हित दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 से प्रभावित या संदिग्ध व्यक्तियों को सुविधा दी जायेगी.