भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी है . यह बैठक वर्चुअली हो रही है. बैठक में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर मंजूरी मिल सकती है. पिछली कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी थी. यह बैठक वर्चुअली होगी.
क्या हुआ था पिछली बैठक में
22 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में भी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर चर्चा हुई थी. लेकिन इस बैठक में लव जिहाद की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने के लिए लाए जा रहे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल सकी थी. दरअसल, कैबिनेट की बैठक में कई मंत्रियों के सुझावों के बाद यह प्रस्ताव अगली कैबिनेट की बैठक में रखे जाने की बात हुई थी. जिसके बाद आज होने वाली बैठक धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लेकर बुलाई गई है. वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधेयक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की भी बात कही थी.
धर्म स्वातंत्र्य विधेयक में क्या
प्रस्तावित 'मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक' में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कानून की तर्ज पर ही सजा का प्रावधान किया गया है. बहला-फुसलाकर या फिर जबरन धर्मांतरण और विवाह करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं और उन्हें वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं के पंजीयन निरस्त होंगे. विधेयक का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा.