व्यापमं घोटालाः पूर्व सीएम शिवराज की मानहानि अर्जी खारिज, केके मिश्रा को मिली क्लीनचिट
भोपाल जिला कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है. शिवराज सिंह ने कांग्रेस नेता केके मिश्रा के खिलाफ 2014 में मानहानि का केस दर्ज कराया था.
मानहानि परिवाद कोर्ट ने किया खारिज
भोपाल। मध्यप्रदेश के व्यापमं महाघोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था, जिसे भोपाल जिला अदालत ने खारिज कर दिया है. पूर्व सीएम शिवराज ने जून 2014 में कांग्रेस नेता केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था.
व्यापमं महाघोटाले का खुलासा होने के बाद केके मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद शिवराज सिंह ने केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था.