मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

रेप के बाद मासूम की हत्या के मामले में दोषी विष्णु को सजा-ए-मौत - कमलनागर थाना क्षेत्र की घटना

कोर्ट ने 9 साल की मासूम से रेप के बाद उसकी बेरहमी से हत्या करने वाले दोषी विष्णु प्रसाद बामोरे को फांसी की सजा सुनाई है. जिस वक्त फैसला हुआ उस वक्त पीड़िता की मां और बहन भी कोर्ट रूम में मौजूद रहीं.

फोटो

By

Published : Jul 11, 2019, 1:54 PM IST

भोपाल। कोर्ट ने 9 साल की मासूम से रेप के बाद उसकी बेरहमी से हत्या करने वाले दोषी विष्णु प्रसाद बामोरे को फांसी की सजा सुनाई है. मामले में घटना के 32 दिन बाद फैसला आया है. विशेष अदालत की जज कुमुदनी पटेल ने ये फैसला सुनाया है. जिस वक्त फैसला हुआ उस वक्त पीड़िता की मां और बहन भी कोर्ट रूम में मौजूद रहीं. घटना कमलानगर थाना इलाके की थी.

विष्णु बामोरे ने बीते 8 जून को मांडवा बस्ती में 9 साल की बच्ची से पहले दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी. घटना के 24 घंटे के अंदर ही विष्णु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. 17 जून को कुल 108 पन्ने के चालान के साथ रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट पुलिस ने पेश की थी. मामले में 30 गवाहों के बयान दर्ज हुए थे. पुलिस ने विष्णु प्रसाद उर्फ बबलू को ओंकारेश्वर के पास मोरटक्का से गिरफ्तार किया था.


राजधानी भोपाल के कमलानगर में बीचे 8 जून को मांडवा बस्ती से एक 9 साल की बच्ची लापता हुई थी. दूसरे दिन उसकी लाश घर के पास पड़ी मिली थी. दोषी विष्णु बच्ची का पड़ोसी था. विष्णु के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.

ABOUT THE AUTHOR

...view details