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रेलवे स्टेशन गैंगरेप मामला: कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा

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Published : Sep 27, 2020, 10:53 PM IST

Updated : Sep 28, 2020, 7:28 AM IST

नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार करने वाले रेलवे के दोनों अधिकारियों को न्यायालय ने पुलिस रिमाड पर भेज दिया है. वहीं गेस्ट हाउस के कस्टोडियन को रेलवे ने निलंबित कर दिया है. पढ़िए पूरी खबर..

Railway station gang rape case
रेलवे स्टेशन गैंगरेप मामला

भोपाल। नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ रेलवे गेस्ट हाउस में बलात्कार करने वाले रेलवे के दोनों अधिकारियों को देर शाम अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमाड पर जेल भेज दिया गया है. इस मामले में रेलवे ने भी कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस के कस्टोडियन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इस मामले में आगे की पूछताछ करने के लिए पुलिस जेल जाकर भी आगे की कार्रवाई कर सकती है.

आरोपी पुलिस रिमांड पर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हर्षवर्धन सिंह रावत के समक्ष रिमांड ड्यूटी के दौरान थाना जीआरपी भोपाल के द्वारा नौकरी का झांसा देकर युवती का बलात्कार करने वाले आरोपी राजेश तिवारी एवं आलोक मालवीय को देर शाम पेश किया गया था और इस दौरान न्यायिक अभिरक्षा की मांग भी की गई थी. शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी देवेंद्र यादव द्वारा अदालत को बताया गया कि एक जिम्मेदार अधिकारी होते हुए भी एक युवती को इस तरह झांसा देकर यौन शोषण करना गंभीर अपराध है. केस डायरी के अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को 9 अक्टूबर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

गेस्ट हाउस कस्टोडियन निलंबित
रेलवे विभाग ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से आरोपी राजेश तिवारी और आलोक मालवीय को निलंबित कर दिया है तो वहीं गेस्ट हाउस के कस्टोडियन (अभिरक्षक) अभिजीत सहा को भी निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि दोनों के अपात्र होने के बावजूद भी अभिजीत साहा ने आरोपियों के लिए गेस्ट हाउस में कमरा दिया था. इस मामले में डीआरएम ने आदेश जारी कर दिए हैं.

ये है पूरा मामला
अभियोजन अधिकारी के द्वारा न्यायालय को जानकारी दी गई कि 26 सितंबर को पीड़िता ने थाना जीआरपी भोपाल में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दिया था. उसने बताया था कि वह महोबा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और 25 सितंबर 2020 को सुबह अपने भाई के दोस्त के साथ भोपाल एक्सप्रेस से झांसी से भोपाल आई थी. पीड़िता को राजेश तिवारी ने बुलाया था, पीड़िता पिछले 2 महीने से आरोपी राजेश तिवारी से बात कर रही थी और वह राजेश को जानती भी थी, जब वह स्टेशन पहुंची तो प्लेटफार्म नंबर 6 पर उसे राजेश तिवारी ने बुलाया और अपनी कार से प्लेटफार्म नंबर एक की तरफ डोर मेट्री में ले आया. जहां उसने पहले से रूम बुक किया हुआ था. इस दौरान उसने पीड़िता से कहा कि तुम नहा कर तैयार हो जाओ मैं अपने सर को लेकर आता हूं, जो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे और वहां से चला गया.

कोल्ड ड्रिंक में मिलाया था नशीला पदार्थ

लगभग 10:00 के करीब राजेश अपने एक अन्य साथी के साथ वापस वहां पर आया, लेकिन इस दौरान वह अपने साथ कोल्ड ड्रिंक सेव केला और कुछ अन्य खाने-पीने की चीजें लेकर आया था. इस दौरान राजेश ने पीड़िता को भी डिस्पोजल गिलास में कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया. उस दौरान पीड़िता ने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर दिया, लेकिन राजेश ने कहा कि यह केवल कोल्डड्रिंक है पी लीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद पीड़िता को चक्कर आने लगे इस दौरान उसने आरोपियों से कहा कि वह लेटने के लिए जा रही है और वह बेड पर जाकर लेट गई, लेकिन दिन के करीब 1:00 बजे जब पीड़िता की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वह केवल एक सफेद चादर ओढ़े हुई थी.

पीड़िता ने पुलिस को डायल हंड्रेड पर सूचना दी, उसके बाद वह पुलिस के साथ थाने गई और उसने बताया कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और उसके साथ राजेश तिवारी एवं उसके दोस्त ने गलत काम किया है. इसके बाद थाने द्वारा आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान पीड़िता ने कथन ने बताया कि आरोपी राजेश जिस व्यक्ति को लेकर आया था. वह उसे आलोक नाम से संबोधित कर रहा था और इस दौरान उसने कहा था कि आलोक सर तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे. विवेचना के दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ कि राजेश तिवारी, रेल मंडल में सेफ्टी काउंसलर जूनियर इंजीनियर है एवं आलोक मालवीय, सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ( मेंटेनेंस ) के पद पर पदस्थ है. इसके तत्काल बाद ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनका मेडिकल करवाया गया. इसके बाद पीड़िता के धारा 164 के कथन भी न्यायालय में दर्ज करवा दिए गए हैं.

Last Updated : Sep 28, 2020, 7:28 AM IST

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