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माखनलाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति की बढ़ी मुश्किलें,कोर्ट कर सकता है फरार घोषित - माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में फंसे पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीके कुठियाला की जमानत याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

जबलपुर कोर्ट

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Published : Jul 22, 2019, 9:30 PM IST

भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में फंसे पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीके कुठियाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एक तरफ जहां जबलपुर हाईकोर्ट से कुठियाला की जमानत याचिका खारिज हो गई है. तो वहीं मंगलवार को भोपाल जिला अदालत भी कुठियाला को फरार घोषित कर सकता है.


भोपाल अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व कुलपति बीके कुठियाला ने जबलपुर हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने भी कुठियाला की जमानत याचिका खारिज कर दी. साथ ही ईओडब्ल्यू ने कुठियाला को फरार घोषित करने के लिए फरारी पंचनामा भोपाल कोर्ट में पेश किया था.


अब इस फेरारी पंचनामा पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. माना जा रहा है कि कोर्ट मंगलवार को कुठियाला को फरार घोषित करने की घोषणा कर सकता है. बता दें कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने कुठियाला को पेश होने के लिए कई बार नोटिस भेजे. लेकिन कुठियाला ईओडब्ल्यू के सामने पेश नहीं हुए.

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