भोपाल।राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह के मुताबिक आयोग द्वारा स्टार प्रचारकों को लेकर कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले व्यय को निर्वाचन व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा. महापौर के उम्मीदवारों के प्रकरणों में संपूर्ण निकाय क्षेत्र की सीमा तथा पार्षद के अभ्यर्थी के प्रकरण में उसके वार्ड की सीमा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चिह्नित हैं.
एक से अधिक पार्षद की सभा तो खर्च को बांटा जाएगा :एक ही मंच से एक से अधिक प्रत्याशियों की सभी होने की स्थिति में महापौर तथा पार्षद के प्रकरण में व्यय का विभाजन व्यय की अधिकतम सीमा के अनुपात में किया जाएगा. एक से अधिक पार्षद की सभा के मामलों में पार्षदों के बीच खर्च को बांटा जाएगा. हालांकि निर्वाचन प्रचार के लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर होने वाले यात्रा व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा.