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कोरोना कर्फ्यू में बढ़ी सख्ती, धारा 188 के तहत की जाएगी कार्रवाई

कलेक्टर ने सभी एडीएम, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भोपाल में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाए. इसमें किसी भी व्यक्ति को बेवजह घूमते पाए जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाए.

Coronation curfew increased vigor
कोरोना कर्फ्यू में बढ़ी सख्ती

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Published : May 5, 2021, 11:34 AM IST

भोपाल।राजधानी में पुलिस कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराएगी. भोपाल कलेक्टर ने पुलिस और अधिकारियों को जनता कर्फ्यू का सख़्ती से पालन कराने के निर्देश दिए है. साथ ही कलेक्टर ने कहा कि आम जनता के सहयोग से ही कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है. शहर में आज सभी थाना क्षेत्र में अनाउसमेंट की व्यवस्था की गई है, कि बेवजह न घूमे. पेट्रोल पंप और बैंकों को छोड़कर सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. दूध भी केवल सुबह 9 बजे तक मिलेगा.

  • कलेक्टर ने पुलिस को सख्ती करने के दिए निर्देश

जनता कर्फ्यू के दौरान यह देखने में आ रहा हैं कि कुछ लोग अभी भी जनता कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे है. इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने कहा है कि सभी थाना प्रभारी और उनकी टीम अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराए. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान या दुकान खोलते पाए जाएं तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर दुकान को सील कर दुकान मालिक को अस्थाई जेल भेजा जाए. इसके लिए आवश्यक होने पर छोटे-छोटे क्षेत्रों में भी बेरिकेटिंग लगाई जाए.

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  • कलेक्टर ने लोगों से की अपील

कलेक्टर ने कहा कि संक्रमण को कम करने के लिए जरूरी है कि कोरोना कर्फ्यू का सभी लोग पालन करें और 7 दिनों तक घरों से बिल्कुल भी बाहर न निकले. आम जनता के सहयोग से ही कोरोना को खत्म किया जा सकता है. शहरवासियों से जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने तथा अपने घरों में ही रहने के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों की मोबाईल वेन और नगर निगम के अधिकारी बार-बार अपील कर रहे है तथा लोगों को समझाइश दे रहे हैं.

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