भोपाल। राज्य सरकार ने संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु सीमा में कटौती कर दी है. अब यह कर्मचारी 3 साल पहले रिटायर होंगे. बता दें कि, अब तक यह कर्मचारी 65 साल में रिटायर्ड होते थे, लेकिन इसको कम कर 62 साल कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों में पदस्थ करीब ढाई लाख संविदा कर्मी प्रभावित होंगे. राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला और जनपद शिक्षा केंद्रों में पदस्थ 4200 अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं. इन्हें 62 साल की उम्र में रिटायर किया जाएगा.
MP में अब संविदा कर्मचारी 3 साल पहले होंगे सेवानिवृत्त
राज्य सरकार ने संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु सीमा को घटाकर 65 से 62 कर दिया है. सरकार के इस नए फैसले से करीब ढाई लाख संविदा कर्मी प्रभावित होंगे.
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2018 में बनाए गए नियमों में किया प्रावधान
प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा कर्मचारी नियुक्ति नियम 2011 के तहत की गई. विधानसभा चुनाव 2018 के पहले राज्य सरकार ने संविदा पर नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों को लेकर नियम बनाए थे. इसमें लिखा गया है कि इन कर्मचारियों को आयु सीमा के आधार पर 62 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता. इसी को आधार बनाकर राज्य शिक्षा केंद्र ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने संविदा पर पदस्थ 4200 कर्मचारी और अधिकारियों को लेकर आदेश जारी कर दिया है. इनको अब 62 साल की उम्र पूरी होने पर हटा दिया जाएगा. गौरतलब है कि, यह नियम नियमित कर्मचारियों के लिए नहीं है. सिर्फ संविदा अधिकारी और कर्मचारियों के लिए है.