भोपाल। श्योपुर जिले से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को भोपाल की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया है. उनके साथ 14 अन्य आरोपियों को भी सजा हुई है. बाबू जंडेल सहित 14 अन्य को श्योपुर की निचली अदालत ने एक साल की सजा सुनाई थी, साथ ही 500-500 रुपए जुर्माना भी लगाया था, जिसे भोपाल की विशेष अदालत ने बरकरार रखा है.
कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को एक साल की सजा, 14 समर्थकों को भी हुई जेल
कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को एक साल की जेल, उनके साथ 14 अन्य दोषियों को भी कोर्ट ने जेल भेज दिया है, साथ ही सभी दोषियों पर 500- 500 रुपए जुर्माना भी लगाया है.
विधायक बाबू जंडेल ने वर्ष 2008 में 14 लोगों के साथ एक नहर पर बने बांध को तोड़ दिया था, इस दौरान क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी, इस मामले में निचली अदालत ने विधायक के अलावा 14 अन्य आरोपियों को एक वर्ष कारावास समेत 500- 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी.
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने सेशन कोर्ट में अपील की थी, सेशन कोर्ट ने इस मामले को भोपाल की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया था, देर शाम विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए एक वर्ष की सजा को बरकरार रखा. न्यायालय के आदेश पर विधायक बाबू जंडेल सहित अन्य दोषियों को गिरफ्तार कर भोपाल जेल भेज दिया गया है.