भोपाल।कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज है. भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया था, उसे भड़काऊ माना गया. इसके बाद विधायक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद की जमानत मंजूर कर ली है. जमानत मिलने के बाद भोपाल जिला अदालत में वकीलों ने एक-दूसरे को माला पहनाई और मिठाइयां बांटी.
हाईकोर्ट से मिली जमानत
भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक आरिफ मसूद ने जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज सुबह हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की जमानत मंजूर कर ली है. जमानत को लेकर हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के वकील ने पैरवी की थी, जिसमें आरिफ मसूद के वकीलों ने दलील देते हुए कहा था कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो कहीं ना कहीं अनुचित है.
जानिए पूरा मामला
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने राजधानी के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. इस विरोध प्रदर्शन में केवल 30 लोगों को ही अनुमति दी गई थी, लेकिन देखते ही देखते इकबाल मैदान पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया. लिहाजा इस मामले पर आरिफ मसूद के खिलाफ धारा-188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई. वहीं दूसरी एफआईआर गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप आरिफ मसूद पर लगाए गए थे. इस मामले में 6 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.
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दूसरे दिन भी नहीं आया था आरिफ मसूद पर फैसला
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की जमानत को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि गुरूवार को भी हाईकोर्ट ने मसूद को लेकर फैसला नहीं सुनाया. माना जा रहा था कि शुक्रवार को हाईकोर्ट अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा.
मसूद के भोपाल कोर्ट में पेश होने की थी अटकलें