भोपाल।बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को अपराधिक मामले में हुई 2 साल की सजा पर 5 जनवरी तक के लिए हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी. विधानसभा अध्यक्ष ने हाई कोर्ट पहुंचने के पहले ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी. अब बीजेपी प्रहलाद लोधी की बहाली को लेकर दबाव बना रही है.
प्रहलाद लोधी मामला: हाईकोर्ट के रूख पर कांग्रेस की नजर, 5 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई
प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने का मामला अब गरमाता नजर आ रहा है. जिस मामले में सजा सुनाए जाने के बाद लोधी की सदस्यता खत्म की गई, फिलहाल लोधी को हाईकोर्ट से उस मामले में बड़ी राहत मिल चुकी है. कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है, मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी. 5 जनवरी तक के लिए हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है. अब अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी.
मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश जैन ने कहा कि प्रहलाद लोधी को अदालत से 2 साल की सजा हुई, उस सजा के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने कानूनी राय लेकर प्रचलित नियम के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश पारित किया. उन्होंने कहा कि यह मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, भारत निर्वाचन आयोग और विधानसभा अध्यक्ष के बीच का है. इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है.
फिर भी कांग्रेस जन प्रतिनिधित्व कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई- 2013 में दिए गए निर्णय के आधार पर कह रही है, कि जब जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 4 का प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया है, जिसके तहत अपील में जाने का अधिकार नहीं है. तो सदस्यता बहाली का सवाल ही नहीं उठता.