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राजधानी के लोगों को मिल सकती है राहत, कलेक्टर ने लॉकडाउन खोलने को लेकर दिए कई सुझाव - कलेक्टर तरुण पिथोड़े

कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने लॉकडाउन खोलने के संबंध में अपना सुझाव मुख्य सचिव कार्यालय को लिखित रूप से सौंपा है. इसमें उन्होंने धीरे-धीरे स्थानों को खोलने की बात कही है, जिसमें कोरोना को देखते हुए नियमानुसार पालन भी किया जायेगा.

Collector Tarun Pithode gave suggestions for opening lockdown
लॉकडाउन खोलने को लेकर कलेक्टर ने दिए सुझाव

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Published : May 14, 2020, 12:04 PM IST

भोपाल।राजधानी में 17 मई 2020 के बाद लॉकडाउन 3.0 की अवधि समाप्त हो जायेगी. इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि व्यवस्थाओं को एक बार फिर से पटरी पर लाया जा सके. इस पर कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने भी अपना सुझाव मुख्य सचिव कार्यालय को लिखित रूप से सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने चिन्हित किए गए स्थानों को धीरे-धीरे खोलने की सलाह दी है. साथ ही नियमों का पालन करने की बात भी कही गई है.

कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने पत्र के माध्यम से सुझाव दिया कि भोपाल में नगर निगम सीमा के अंदर 6 सेक्टर चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कोरोना वायरस का संक्रमण फिलहाल और भविष्य में भी बढ़ने की संभावना कम है, जिसमें कोलार, होशंगाबाद रोड, रातीबड़, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, बीएचईएल क्षेत्र, बैरागढ़ क्षेत्र शामिल हैं. सेक्टर को डिटेक्टर से चिन्हित किया जायेगा.

इसके अलावा 6 सेक्टर में अशासकीय कार्यालय में 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव है. इन 6 सेक्टर में इन्फ्राट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की भी अनुमति दी जायेगी, जिसमें लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, राजधानी परियोजना प्रशासन और अन्य बिल्डर्स को भी अनुमति दी जा सकती है. मार्केट और कांप्लेक्स में सही तरीके से दुकानों का वर्गीकरण कर हर एक दुकान को सप्ताह में एक या दो दिन खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है. कपड़े के दुकान और अन्य कमर्शियल दुकानों पर भीड़ की ज्यादा गुंजाइश होती है इसलिए इन्हें 30 मई 2020 तक बंद रखने पर निर्णय लेने को कहा गया है.

राजधानी परियोजना प्रशासन और नगर निगम के संधारण कार्य में पेयजल, सीवेज, पेच वर्क, पार्क गार्डन कार्य किए जाने की अनुमति रहेगी. संबंधित स्थानों को केवल होम डिलीवरी, पार्सल सप्लाई या फिर खोलने की अनुमति दी जा सकती है. 6 सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी और श्रमिक सेक्टर के अंदर निवासरत होना चाहिए. सेक्टर के बाहर से कोई भी कर्मचारी या श्रमिक कार्य स्थल पर आवागमन के लिए प्रतिबंधित रहेगा. यह लोग अपने साथ वोटर आईडी कार्ड रखेंगे, ताकि पहचान हो सके.

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