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कलेक्टर ने धारा 144 के आदेश में किए बदलाव , जानें क्या हैं राजधानी के लिए नए नियम

भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर ने नियमों में संशोधन करते हुए नए आदेश जारी किए हैं. जिसके तहत अब किराना और दूध-डेयरी की दुकानें रात के 8 बजे तक किसी भी हाल में बंद करने होंगी.

bhopal Collector
भोपाल कलेक्टर

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Published : Sep 24, 2020, 12:17 PM IST

भोपाल।राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. प्रशासन द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए पिछले दो महीने में कई तरह के नवाचार किए गए है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद एक सितंबर से शहर के सभी मार्केट, दुकान, मॉल और दुकानें पूरी तरह से खोलने के आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर आदेश पर पुनर्विचार किया है.

कलेक्टर ने किया आदेश जारी

कलेक्टर ने जारी किए आदेश

भोपाल कलेक्टर संक्रमण रोकने के लिए कुछ दिन पहले ही शहर की दुकानों को रात आठ बजे तक बंद करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसमें मेडिकल, किराना, दूध डेयरी और रेस्टोरेंट, भोजनालय को शामिल नहीं किया गया था. इन्हें रात 10.30 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी. इसके अलावा शराब की दुकान को भी रात 11.30 बजे तक खोलने की अनुमति जारी की गई थी, लेकिन जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, उसकी वजह से प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं. हर दिन 300 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं.

धारा 144 के पूर्व आदेश में संशोधन

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत जारी किए गए पूर्व के आदेश में संशोधन किया है, जिसके तहत अब किराना दुकान और डेयरी को भी रात 8 बजे तक बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं. अब केवल मेडिकल की दुकानें, रेस्टोरेंट, भोजनालय और शराब की दुकान ही रात 8 बजे के बाद तक खोली जा सकती है, बाकी सभी मार्केट को पूर्ण रूप से 8 बजे तक बंद करना होगा.

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सीमित समय के लिए खुलेंगी दुकानें

बता दें कि किराना की दुकान और दूध डेयरी पर लगातार भीड़ जमा होने की वजह से संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ गया था. प्रशासन के पास भी लगातार इस प्रकार की शिकायतें पहुंच रही थी कि दूध डेयरी और किराने की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है यही वजह है कि अब किराना दुकान और दूध-डेयरी को भी सीमित समय के लिए ही खोलने के आदेश दिए गए हैं.

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