भोपाल।Chief Minister Shivraj Singh Chouhan ने कोरोना समीक्षा की बैठक ली. इस दौरान सीएम ने फैसला लिया कि शादी-विवाह में वर और वधु पक्ष से केवल 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे. हालांकि नियमों में कहा गया है कि उपस्थित होने वाले सभी को कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा. क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी के सुझाव पर 15 जून तक नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी. कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के जीवन यापन, आहार, शिक्षा और उनके आश्रय की व्यवस्था समाज के साथ मिलकर सरकार करेगी. जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है उनके प्रमाण पत्र के संबंध में राज्य सरकार फैसला करेगी.
- राजनीतिक कार्यक्रम और स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद
विधायक अपनी विधायक निधि का 50% उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए कर सकेंगे. फिलहाल राजनीतिक सामाजिक गतिविधियां जुलूस जलसे प्रतिबंध रहेंगे. तीसरी लहर की चेतावनी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. स्कूल, कॉलेज, खेलकूद स्टेडियम भी बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री शिवराज ने अमेरिका, इंग्लैंड और सिंगापुर की केस स्टडी भी देखी. जहां पर पाया गया कि जहां कोरोना की गाइडलाइन का पालन का गंभीरता से हुआ है, वहां पर दोबारा संक्रमण नहीं फैला और जहां लापरवाही हुई है वहां पर कोरोना फिर फैला.
अनाथ बच्चों का सहारा बनेगी शिवराज सरकार, जल्द तैयार होगी मदद की योजना
- कोरोना के मामले में 26 नंबर पर पहुंचा मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री को दिए गए को प्रेजेंटेशन में बताया गया कि मार्च 2020 में देश को कोरोना संक्रमण आया था. बचाव के लिए अनलॉक किया गया. अनलॉक के 109 दिन बाद पहली लहर का पिक आया. जिसमें 16 सितंबर को 1 दिन में 97,860 केस रजिस्टर किए गए. इसके बाद केस कम हुए, लेकिन 4 माह बाद फिर बढ़ने लगे दूसरी लहर का पीक 6 मई को आया जब 1 दिन में 4,74,280 केस रजिस्टर किए गए.
MP में शादियों के लिए नई गाइडलाइन, दोनों पक्षों से 20-20 लोग हो सकेंगे शामिल
- जिला क्राइसिस कमेटियों ने संवाद के दौरान दिए सुझाव
- अर्ध घुमक्कड़ समाज के लोगों को टीकाकरण की प्राथमिकता दी जाए.
- अनलॉक के बाद व्यापारी और कर्मचारियों को 18 दिन के अंदर टीकाकरण अनिवार्य किया जाए.
- शादी में सम्मिलित होने वाले परिजनों की संख्या बढ़ाई जाए, और प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण और टेस्टिंग जरूरी की जाए.
- जिलों के टीके उपलब्ध होने की सूचना कम से कम 4 दिन पहले दी जाए.
- त्योहारों की गाइडलाइन राज्य स्तर से जारी हो.
- डिंडोरी में मांग की गई कि छत्तीसगढ़ अंतर राज्य बस सेवा को अस्थाई रूप से स्थगित किया जाए.
- साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहे.
- 50% क्षमता के साथ होटलों का संचालन शुरू किया जाए.
- वरिष्ठजनों की सुविधा के लिए ड्राइविंग टीकाकरण की व्यवस्था की जाए.
- भीड़ नियंत्रण के लिए बाजारों का समय शाम 5 बजे तक रखा जाए.
- मॉल को टोकन सिस्टम के साथ शुरू किया जाए.
- तीसरी लहर को देखते हुए पैरामेडिकल स्टाफ को बच्चों के टीकाकरण और इलाज के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए.
- मृत्यु भोज पर नियंत्रण हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ नियंत्रण के लिए कड़ाई से कार्रवाई हो.