भोपाल। बिजली कंपनी ने ई-वीकल चार्जिंग को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. इसमें घरेलू ई-वीकल को छूट दी गई है. ऐसे वाहन घरेलू बिजली से जार्च किए जा सकते हैं. लेकिन व्यावसायिक ई-वीकल की चार्जिंग के लिए अलग मीटर अनिवार्य होगा. यदि ऐसा नहीं किया और अन्य प्रायोजन के लिए लगे मीटर से बिजली चार्जिंग करते पकड़े गए तो बिजली चेारी का प्रकरण बनेगा. साथ ही ई-वीकल भी जब्त होगा.
बिजली दर 6 रुपए प्रति यूनिट तय :मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मार्च के टैरिफ में 2022-23 के लिए बिजली दर 6 रुपए प्रति यूनिट तय कर दी है, लेकिन इसके अलग कनेक्शन में 100 रुपए प्रति किलो केवीए या 125 प्रति किलो वॉट की बिलिंग डिमांड पर मासिक फिक्स चार्ज तय किया है. इसमें 1500 रुपए कनेक्शन चार्ज, 1500 सिक्योरिटी चार्ज, 500 रुपए पर्सनल ई- व्हीकल चार्ज, एग्रीमेंट और केबल का चार्ज अलग से है. यह आम कॉमर्शियल कनेक्शन की तरह होगा.