भोपाल। राजधानी के गांधी नगर क्षेत्र में एक बिल्डर ने कॉलोनी निर्माण के लिए 288 हरे-भरे पेड़ो को काट दिया है. जिसे लेकर नगर निगम ने बिल्डर पर भारी जुर्माना लगाया है, वहीं बिल्डर ने पेड़ों को काटने के बाद लकड़ी भी गायब कर दी.
कॉलोनी निर्माण के लिए बिल्डर ने काटे 288 हरे भरे पेड़, 14 लाख 40 हजार का लगा जुर्माना - Gandhi Nagar Zone Bhopal
भोपाल के गांधी नगर क्षेत्र में बिल्डर ने 288 हरे-भरे पेड़ों को काट दिया ताकि वह कॉलोनी का निर्माण कर सकें. जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए बिल्डर से जुर्माने की राशि ली है.
![कॉलोनी निर्माण के लिए बिल्डर ने काटे 288 हरे भरे पेड़, 14 लाख 40 हजार का लगा जुर्माना Builder cut 288 trees for colony construction](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-9003533-36-9003533-1601523401151.jpg)
मंगलवार को मामले की सूचना मुखबिरों ने वन विभाग को दी. जिसके बाद सामान्य वन मंडल की उड़नदस्ता टीम भोपाल पहुंची, जहां जांच के बाद काटे गए पेड़ों की संख्या 288 पता चली. वहीं इन पेड़ों को काटे जाने का काम पिछले तीन महीने से किया जा रहा था.
पांच दिन बाद निगम ने इस पूरे मामले को एक्शन में लेते हुए बिल्डर नितिन अग्रवाल को 288 पेड़ अवैध रूप से काटे जाने पर, प्रति पेड़ 5000 रुपये जमा करने का नोटिस जारी किया है. जिसकी कुल जुर्माने की राशि 14 लाख 40 हजार रुपए है. बता दें निजी जमीन के पेड़ काटने के लिए भी नगर निगम की अनुमति लेना होती है, जितने पेड़ काटे जाते हैं उसके पांच गुना पेड़ लगाने भी पड़ते हैं, जिसके बाद ही नगर निगम पेड़ों को काटने की इजाजत देता है.