मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को हुई छह महीने की सजा, 25 हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत - Surendra Patwa jailed

भोजपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा को एमपी-एमएलए की लिए गठित कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने यह फैसला चेक बाउंस के दो मामलों में दिया है.

MLA Surendra Patwa
MLA Surendra Patwa

By

Published : Dec 19, 2019, 6:37 AM IST

Updated : Dec 19, 2019, 7:11 AM IST

भोपाल।भोजपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा को एमपी-एमएलए की लिए गठित कोर्ट के द्वारा 6 महीने की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने यह फैसला चेक बाउंस के दो मामलों में दिया है. न्यायालय ने चेक राशि का डेढ़ गुना प्रतिपूर्ति के तौर पर चुकाने का भी आदेश विधायक पटवा को दिया है. हालांकि फिलहाल उन्हें 25 -25 हजारों रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है

सुरेंद्र पटवा को हुई छह महीने की जेल

विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह की, कोर्ट ने पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा को लंबे समय से चले आ रहा है चेक बाउंस के मामले में यह सजा सुनाई है. उनके खिलाफ यह चेक बाउंस का मामला इंदौर के दंपत्ति के द्वारा दर्ज कराया गया था.

2017 में तत्कालीन मंत्री सुरेंद्र पटवा के द्वारा इंदौर निवासी प्रकाश सहसित्तल से 12 लाख रुपए और उनकी पत्नी मीनाक्षी सहसित्तल से 8 लाख रुपए उधार लिए थे, इसके बदले उन्होंने दोनों को एक-एक चेक भी दिया था, यह चेक जब दंपत्ति के द्वारा अपने बैंक खाते में डाला गया तो यह दोनों ही चेक बाउंस हो गए थे.

कई बार पैसे मांगने के बावजूद भी जब सुरेंद्र पटवा ने राशि नहीं लौटाई तो दंपत्ति ने कोर्ट में इसके खिलाफ केस कर दिया था. इसके बाद यह मामला लगातार न्यायालय में चल रहा था. देर शाम कोर्ट के द्वारा पटवा को सजा सुनाते हुए मूल रकम का डेढ़ गुना क्षति पूर्ति के रूप में देने के लिए कहा गया है.

Last Updated : Dec 19, 2019, 7:11 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details