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नगरीय प्रशासन का बड़ा फैसला, संपत्ति कर और जल कर में दी 50-100 प्रतिशत तक की राहत - Madhya Pradesh Urban Administration

कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने संपत्ति कर, जल कर, लीज रेंट के सर चार्ज पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला किया है. इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

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संपत्ति कर, जलकर ,लीज रेंट के सर चार्ज में मिलेगी 50से 100 प्रतिशत तक की राहत

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Published : Sep 30, 2020, 3:04 PM IST

भोपाल। कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे समय में लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक खराब हो गई है. जिसे ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत नगरी प्रशासन ने संपत्ति कर, लीज रेंट, जल कर और सर चार्ज पर छूट देने का फैसला लिया है, यह छूट 31 दिसंबर 2020 तक दी जाएगी .

नगरीय विकास और आवास विभाग के उप सचिव राजीव निगम ने जारी किए गए आदेश के तहत बताया है कि, राज्य शासन के ध्यान में आया कि कोरोना संक्रमण के कारण जो परिस्थियां पैदा हुई हैं, उससे रोजगार में कमी, उद्योग धंधे में गिरावट, सर्विस सेक्टर इत्यादि में शिथिलता परिलक्षित हुई है. जिसके फलस्वरूप नागरिकों ने नगरीय निकायों के करो, उपभोक्ता प्रभार आदि के भुगतान में कठिनाई महसूस की जा रही है.

कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा, 163 सहपठित धारा 426-ए और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 132 सहपठित धारा 346 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में राज्य शासन ने विभिन्न अधिभार में छूट दी है.

कहां पर कितनी मिलेगी छूट

  • संपत्ति कर और अधिभार सर चार्ज में 50 हजार रुपए तक बकाया पर सर चार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
  • इसके अलावा संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि एक लाख रुपए तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.
  • संपत्ति कर के ऐसे मामले, जिनमें कर और अधिभार की राशि एक लाख रुपए से ज्यादा है, जिसमें 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.
  • नगरीय निकायों के परिसंपत्तियों के किराए के ऐसे प्रकरण जिनमें, अधिभार सहित कुल 20 हजार रुपए तक का बकाया है, उसमें भी 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.
  • नगरीय निकायों में परिसंपत्तियों के भूभाटक और किराए के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल राशि 20 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक बकाया है, उसमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.
  • इसके अलावा इसी तरह के प्रकरण में अधिभार की बकाया राशि 50 हजारों रुपए से अधिक है तो इसमें 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. जल उपभोक्ता प्रभार, जल कर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर और अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया है उसमें 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.
  • वहीं जल उपभोक्ता प्रभार जल कर के ऐसे प्रकरण जिसमें अधिभार की राशि 10 हजार रुपए से अधिक और 50 हजार बकाया है, उसमें अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी .
  • जल उपभोक्ता प्रभार जल कर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक बकाया है, ऐसे प्रकरणों में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.
  • यह सभी छूट केवल ऐसे करदाता और नागरिकों को मिलेगी जो 31 दिसंबर 2020 तक लंबित बकाया राशि का भुगतान करेंगे.

राज्य शासन की यह छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टांप ड्यूटी ,मूल कर , मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक /किराए पर लागू नहीं होगी. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. साथ ही इस संबंध में समस्त नगर निगम, नगर पालिकाएं ,नगर परिषद को भी सूचित किया गया है.

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