भोपाल: बहुचर्चित व्यापम महाघोटाले की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 के मामले में सीबीई कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. सीबीआई की विशेष अदालत ने 31 दोषियों को सजा सुनाई है. 30 दोषियों को सात-सात साल की सजा और मुख्य दलाल प्रदीप त्यागी को 10 साल की सजा सुनाई गई है. जिन 31 दोषियों को सजा मिली है, उनमें 12 परीक्षार्थी, 12 फर्जी परीक्षार्थी और 7 दलाल शामिल हैं. CBI के स्पेशल जज एसबी साहू ने सजा सुनाया है.
व्यापम घोटाला मामले में बड़ा फैसला, 31 दोषियों को सात-सात साल की सजा - व्यापम घोटाला मामले में बड़ा फैसला
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व्यापम घोटाला मामले में बड़ा फैसला
पुलिस आरक्षक भर्ती 15 सितंबर 2013 को हुई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला एसटीएफ से सीबीआई को सौंपा गया था. अदालत में 90 गवाहों के बयान और 450 से अधिक अहम दस्तावेजों को गवाही में लिया गया. ज्यादातर आरोपी भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भोपाल और उत्तरप्रदेश के थे.
मुख्य बातें
- भोपाल: व्यापम घोटाला मामले में बड़ा फैसला
- पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 घोटाला मामले में सजा का ऐलान
- 30 दोषियों को सात-सात साल की सजा
- मुख्य दलाल प्रदीप त्यागी को 10 साल की सजा
- CBI के स्पेशल जज एसबी साहू ने सुनाया सजा का फैसला
- कोर्ट ने 21 नवंबर को सभी आरोपियों को दिया था दोषी करार
Last Updated : Nov 25, 2019, 4:27 PM IST