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Bhopal Crime News: अविवाहित बेटी ने जन्मी लड़की, 2 दिन बाद दंपति ने नातिन को मार डाला, मिली उम्रकैद

भोपाल जिला न्यायालय ने जघन्य हत्या के मामले में दोषी पाए गए पति-पत्नी को सजा सुनाई है. दरसअल, दोनों ने अविवाहित बेटी से पैदा हुई दो दिन की नवजात बच्ची की ब्लेड और धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी. पति और पत्नी को जिला न्यायाधीश की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है.

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बेटी ने जन्मी लड़की, 2 दिन बाद दंपति ने नातिन को बेरहमी से मार डाला

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Published : Jul 1, 2023, 3:01 PM IST

भोपाल।राजधानी भोपाल में दो दिन की बच्ची का शव मंदिर परिसर में मिला था. इस मामले में लोक अभियोजक सुधा विजय सिंह भदौरिया के अनुसार कि 28 सितंबर 2020 को गौरव कुरेकर नामक युवक ने अयोध्या नगर थाने को सूचना दी थी कि थाना क्षेत्र के जी सेक्टर के शिव मंदिर के चबूतरे पर शॉल में लिपटी हुई एक अज्ञात नवजात बच्ची का शव पड़ा है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले में बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाया और वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरे ना लगे होने की वजह से आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की.

प्रेमी से अवैध संबंध :गहन पूछताछ व जांच के बाद इस पूरे मामले में दो पति-पत्नी को अभिरक्षा में लेकर जब गंभीरता से पूछताछ की गई तो राज खुल गया. पुलिस के अनुसार पूरन सिंह अहिरवार और उसकी पत्नी विद्या बाई अहिवार ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया. उसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों ने बताया कि उनकी बेटी एक युवक के साथ अवैध संबंधों के कारण गर्भवती हो गई. उसने घर में ही बेटी को जन्म दिया था. समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए इन दोनों ने दो दिन की नवजात को मार कर फेंक दिया.

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प्रेमी के खिलाफ रेप का केस :इसके बाद पुलिस ने उनकी बेटी के बयान दर्ज किए. बेटी की शिनाख्त पर उसके प्रेमी के साथ ही मृत नवजात का डीएनए टेस्ट करवाया था. जिसमें डीएनए की मैचिंग हो गई. इस मामले में पुलिस ने बेटी के प्रेमी पर बहला-फुसलाकर और धमकाकर अवैध संबंध बनाने के मामले में प्रेमी के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया. पुलिस ने न्यायालय में में 20 गवाहों के साथ ही डीएनए रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. भोपाल जिला न्यायधीश अरुण सक्सेना ने आरोपी नाना पूरनसिंह अहिरवार व नानी विद्या बाई अहिरवार को आजीवन कारावास की सजना सुनाई.

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