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भोपाल में फिर तीन तलाक.. काउंसलिंग के दौरान पति ने अपनी डॉक्टर पत्नी से रिश्ता तोड़ा

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 11, 2024, 4:37 PM IST

Bhopal Triple talaq : भोपाल में एक महिला डॉक्टर को उसके पति ने काउंसलिंग के दौरान ही तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ लिया. पुलिस ने पति सहित सास व ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है.

Bhopal Triple talaq
काउंसलिंग के दौरान पति ने अपनी डॉक्टर पत्नी से रिश्ता तोड़ा

भोपाल।मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में फिर एक बार ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. भोपाल की रहने वाली युवती का अपने पति से दहेज को लेकर विवाद चल रहा था. पुलिस द्वारा विवाद सुलझाने के लिए काउंसलिंग कराई जा रही थी. दो राउंड की काउंसलिंग के बाद तीसरे राउंड की काउंसलिंग के दौरान पति ने तीन बार तलाक बोलकर संबंध विच्छेद कर लिए. युवती की दहेज के लिए पहले से ही प्रताड़ित किया जा रहा था, ऐसे में पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया है.

दिल्ली में हुई युवती की शादी :महिला थाना प्रभारी शिल्पा कौरव ने बताया कि भोपाल की रहने वाली युवती पेशे से डॉक्टर है. उसकी शादी सितंबर 2021 में दिल्ली के रहने वाले शेख एस अहमद से हुई थी. शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक-ठाक रहा लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही शेख अहमद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा. इसके बाद उसकी सास रेशमा अहमद और ननद सामिया अहमद भी उसके पति के साथ मिलकर कुछ दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. विवाद बढ़ने पर युवती को उसका पति वापस भोपाल छोड़ आया.

महिला थाने में की शिकायत :ससुराल वाले जब युवती को वापस लेने के लिए नहीं आए तो इसकी शिकायत भोपाल के महिला थाने में की गई. महिला थाने द्वारा परिवार को बचाने के लिए शेख अहमद को भोपाल बुलाया और उन दोनों की काउंसलिंग शुरू कराई. महिला थाने में हुई काउंसलिंग के बाद भी उन दोनों के बीच बात नहीं बनी. अगली काउंसलिंग में युवती का पति तीन बार तलाक बोलकर चला गया.

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ननद के पति ने छेड़छाड़ भी की :युवती ने इसकी शिकायत महिला थाने में की. युवती ने शिकायत में कहा है कि उसके नदद का पति बिलाल ने एक बार दिल्ली में उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास भी किया था. बिलाल के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है. इसके साथ ही सास और नदद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, पति शेख अहमद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के साथ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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