रोहतक/भोपाल।रोहतक के एडिशनल सेशन जज गगनगीत कौर की अदालत ने महिला खिलाड़ी को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने के आरोप में वेट लिफ्टिंग के कोच को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई. दोषी कोच पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है. अगर जुर्माने की रकम नहीं भरी तो कोच को एक साल की सजा और भुगतनी पड़ेगी. बता दें कि जून 2018 में सोनीपत जिले के माहरा गांव के रहने वाले वेट लिफ्टिंग कोच भगत सिंह के खिलाफ भोपाल की महिला खिलाड़ी से रेप का केस दर्ज हुआ था.
जबलपुर से शुरू हुई दोस्ती :पीड़िता ने पुलिस में दी शिकायत में कहा था कि साल 2016 में एक खेल प्रतियोगिता के दौरान वह जबलपुर में कोच भगत सिंह से मिली थी. फिर दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी. मई 2018 में वह किसी काम से रोहतक गई. वहां भगत सिंह ने होटल में एक कमरा बुक कराया. इस दौरान उसे कुछ नशीला पदार्थ देकर उसके साथ गलत काम किया. महिला खिलाड़ी का आरोप था कि कोच ने उसे शादी का झांसा दिया और कहा कि वह उसे पत्नी बनाने को तैयार है.