भोपाल। राजधानी भोपाल के बैरसिया तहसील में आज न्यायालय ने दुष्कर्म की घटना पर सुनवाई की. कोर्ट ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है(bhopal court sentenced rape accused). साथ ही कोर्ट ने 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है. यह घटना पिछले साल सितंबर में हुई थी. जिसमें एक शिक्षक उसके घर में पानी भरने आने वाली 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था.
दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा: दरअसल आरोपी शिक्षक तरावली के स्कूल में शिक्षक होने के साथ-साथ गांव में अपने खेतों की देखभाल भी करता था और गांव के लोग उसके यहां पानी भरने जाते थे. उसी दौरान यह बच्ची भी आरोपी शिक्षक के घर पानी भरने जाती थी. जिसमें शिक्षक में पहले मार्च के महीने में और उसके बाद सितंबर में फिर से बच्ची के साथ अपने घर में बने बाथरूम में दुष्कर्म किया था. जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई थी. मामला बैरसिया सिविल न्यायालय में चल रहा था.