भोपाल। वैक्सीनेशन के संबंध में गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ अब भोपाल पुलिस कार्रवाई करेगी. साइबर क्राइम ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि कोरोना वैक्सीन संबंधी ऐसी कोई भी अफवाह को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित न करें, जिससे आमजनों में डर का माहौल पैदा हो.
साइबर क्राइम ने जारी की एडवाइजरी. इन धाराओं में की जाएगी कार्रवाई
ऐसा करने वालों के खिलाफ 188,153ए, 153बी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 और आईटी एक्ट की धाराओं 67 व 66एफ के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और सख्त कार्यवाही की जाएगी. ऐसा करने से माहौल बिगड़ने की संभावनाएं हैं.
वैक्सीनेशन के लिए जागरुक करने गई टीम पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, लाठी-डंडों से किया हमला
बिना क्रॉस चेक के न करें फॉरवर्ड
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर उसको तत्काल फारवर्ड न करें. पहले जानकारी को ध्यान से पढ़ें. मैसेज में दिये गए तथ्यों को अन्य माध्यम से चैक सही पाये जाने पर ही फारवर्ड करें. भोपाल साउथ एसपी साईं कृष्णा थोटा ने बताया की हाल ही में इस तरह के मामले सामने आए हैं, जिसमें वैक्सीनशन को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई गई है. इस तरह की झूठी जानकारी को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है.