भोपाल।पर्यावरण संरक्षण और आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने भोपाल नगर निगम सीमा के अंतर्गत नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसके लिए जिला कलेक्टर कार्यालय से आदेश भी जारी कर दिए गए. वहीं आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ इलाकों में अभी भी नरवाई जलाई जा रही है और प्रशासन के आला अधिकारी इस जानकारी के बाद भी चुप्पी बांधे बैठे हुए हैं.
होगी कार्रवाई, लगेगा जुर्माना:आदेश में साफ तौर पर लिखा गया कि गेहूं की फसल की कटाई के बाद वापस मिट्टी को बेहतर करने के लिए परारी या नरवाई जलाई जाती है. इससे गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती है और खेतों में फैली आग से आसपास की फसलों को भी नुकसान हो जाता है, इसके साथ ही नरवाई जलाने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, और पर्यावरण खराब होता है. ऐसे में नरवाई जलाने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाने की जरूरत है, इसलिए भोपाल नगर निगम सीमा में जो भी स्थान आता है वहां अगर नरवाई जलाते हुए पाई गई तो उस व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. इसके साथ-साथ जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.