भोपाल। मध्यप्रदेश में सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनियां जहां अभी भी सात से दस दिन में इसकी आपूर्ति कर रही हैं वहीं हाई कोर्ट द्वारा दी गई 15 जनवरी की समय सीमा अब अगले तीन दिनों में समाप्त हो जाएगी. ऐसी स्थिति में वाहन चालकों को ₹500 तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.
क्या है मामला
प्रदेश में 15 जनवरी के बाद से गाड़ियों के नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी वाली न होने के कारण वाहन चालकों को ₹500 तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. दरअसल हाई कोर्ट के आदेश के बाद 1 अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है लेकिन इसको लेकर पहले तो लोगों ने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया और समय रहते हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन भी नहीं किया. अब चालान का डर और दूसरे प्रदेशों में इसको लेकर हो रही सख्ती से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं. अब नंबर प्लेट मिलने में काफी समय लग रहा है. ऐसे में 15 जनवरी तक सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का लगा पाना मुश्किल है.
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य
साल 2014 में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य करने के लिए मुहिम शुरू की गई थी लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी का ठेका निरस्त हो जाने के कारण ऐसे वाहनों की संख्या काफी बढ़ गई है जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है. कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद वाहनों में फिर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है. इससे पहले 15 दिसंबर 2023 इसके लिए लास्ट तारीख थी जिसे एक महीने के लिए बढ़कर 15 जनवरी किया गया है.