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Bhopal gas tragedy: गैस पीड़ित विधवाओं को मिलेगी 1000 रुपये प्रति माह पेंशन - सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

एमपी में गैस त्रासदी पीड़ित विधवाओं को शिवराज सरकार 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देगी. इसमें 600 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हैं.

Bhopal gas tragedy
भोपाल गैस त्रासदी.

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Published : Jul 12, 2021, 10:30 PM IST

भोपाल। शिवराज सरकार गैस त्रासदी से पीड़ित विधवाओं को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देगी. यह पेंशन करीब साढ़े चार हजार कल्याणी महिलाओं को दी जाएगी. हालांकि वित्त विभाग का कहना है कि योजना के तहत 600 रुपये प्रति माह मिलने वाली सामाजिक पेंशन को भी उसी में शामिल कर 1000 रुपये दिए जाएं.

वित्त विभाग के मत से सहमत नहीं गैस राहत विभाग
वित्त विभाग का मत है कि प्रति हितग्राही को अधिकतम 1000 रुपये मिलें, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 600 रुपये भी शामिल रहें. हालांकि गैस राहत विभाग इससे सहमत नहीं है. वहीं मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि 1000 रुपये गैस पीड़ित विधवा महिलाओं को अलग से मिलें.

कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव
2010 में केंद्र सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत हुए व्यक्तियों की करीब 5000 कल्याणी विधवाओं को पांच साल के लिए 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की कार्ययोजना को मंजूरी दी थी. इसके लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. इसमें 75 फीसदी राशि केंद्र और बाकी 25 फीसदी राज्य सरकार को देना था. मई 2011 से यह योजना प्रारंभ हुई. वहीं सरकार ने जनवरी 2018 में फैसला लिया कि जिन्हें पेंशन प्राप्त करते हुए पांच साल हो गए हैं. उन्हें दो वर्ष अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाए. इससे पहले 4074 कल्याणियों को दिसंबर 2019 तक पेंशन मिली और फिर बंद हो गई.

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शिवराज सिंह ने दिसंबर 2020 में गैस पीड़ितों को अतिरिक्त पेंशन देने की घोषणा की थी, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया. गैस पीड़ितों द्वारा बन रहे दबाव के चलते मंगलवार को कैबिनेट में गैस राहत विभाग प्रस्ताव रखेगा. यही योजना दिसंबर 2019 में बंद हो गई थी.

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