भोपाल।भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता की अदालत में इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई चली. मुख्य आरोपी बस ड्राइवर हनुमत जाटव को रेप व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया है. विशेष लोकअभियोजक मनीषा पटेल ने बताया कि इन धाराओं में दोषियों को मृत्युदंड तक हो सकता है. इसके साथ ही केयर टेकर उर्मिला साहू को आरोपी का साथ देने का दोषी पाया गया है.
बस में हुई थी वारदात :रातीबड़ स्थित एक बड़े निजी स्कूल की बच्ची से ड्राइवर ने बस में रेप किया था. उस दौरान बस में महिला केयर टेकर भी थी. उसने आरोपी का साथ दिया था. कुछ दिन पहले भी आरोपी ने मासूम से अश्लील हरकत की थी. उस समय बच्ची ने डर के मारे नहीं बताया था. इस बार फिर से अश्लील हरकत करने पर परिजन पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत की.