मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

जिला न्यायालय ने 31 मई तक बढ़ाया सार्वजनिक अवकाश

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 31 मई 2021 तक सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की हैं.

By

Published : May 24, 2021, 4:12 PM IST

bhopal district court
जिला न्यायालय

भोपाल।कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन ने एक जून की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू बढ़ा दिया हैं. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भी संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्व में ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था. अब यह सार्वजनिक अवकाश 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया हैं.

जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय, बैरसिया स्थित सभी न्यायालय 31 मई 2021 तक बंद रहेंगे. केवल रिमांड कार्य के लिए नामित न्यायिक अधिकारी, अपर सत्र न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट ही अपने-अपने स्टॉफ के साथ न्यायालय में उपस्थित होंगे. दोपहर एक बजे से 3 बजे तक रिमांड कार्य, आवश्यक आपराधिक मामले और जमानत के कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निपटाए जायेंगे. इसके लिए अलग से निर्देश भी जारी हैं. वहीं अगर वीडियो कांफ्रेंसिंग में कोई बाधा आती है, तो पीठासीन अधिकारी अन्य वैकल्पिक माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सुनवाई करेंगे.

फोटो

ये जनता कर्फ्यू है और यहां पुलिस की समोसा पार्टी चल रही है

केवल विध्दवान अधिवक्ताओं को ही प्रवेश की अनुमति


गांधी हॉल में केवल विध्दवान अधिवक्ताओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी. आवश्यकता होने पर संबंधित न्यायालय के निर्देश पर अन्य व्यक्तियों को गांधी हॉल में प्रवेश दिया जाएगा. तीन बार रिमांड के लिए प्रस्तुत आरोपी को कोविड-19 टेस्ट कराने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही न्यायालय में पेश किया जाएगा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहर विशिष्ट पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे. संबंधित पुलिस टीम यह कड़ाई से सुनिश्चित करेगी कि किसी कोविड-19 संक्रमित को न्यायालय में न लाया जाए.

खांसी-जुकाम और बुखार से पीड़ित विध्दवान अधिवक्ता, पुलिसकर्मी समेत संबंधित व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश न करें. न्यायालय परिसर में प्रवेश करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि उनका मुंह या नाक मास्क से ढका हैं. हाथों को धोकर सैनिटाइज कराने के बाद ही न्यायालय भवन में प्रवेश करें. सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और समय-समय पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. ऐसा नहीं करने पर संबधित व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details