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भोपाल जिला न्यायालय में 2 महिलाओं ने किया हंगामा, रीडर के साथ झूमा झटकी

भोपाल के जिला न्यायालय में 2 बहनों ने हंगामा कर दिया जिसके चलते उनको आखिरकार थाने ले जाना पड़ा. ये एक मामले में कोर्ट में पेशी की तारीख पूछने रीडर के पास पहुंची थी इसी दौरान विवाद हुआ.

clash with court reader in bhopal
भोपाल में कोर्ट रीडर से भिड़ीं दो महिलाएं

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Published : May 12, 2023, 7:14 PM IST

भोपाल। जिला न्यायालय में गुरुवार को दो बहनों ने हंगामा खड़ा कर दिया. दरअसल दुष्कर्म की एक पीड़िता अपनी बहन के साथ न्यायलय में अपने केस की पेशी की तारीख पूछने के लिए पहुंची थी और न्यायलय में रीडर ने जब उससे कहा कि उसकी पेशी की तारीख उसे याद नहीं है रजिस्टर से देखकर बतानी पड़ेगी. आरोप है कि इस बात पर दोनों बहनें भड़क गईं तथा उन्होंने रीडर की कॉलर पकड़कर गाली-गलौज करना शुरू कर दिया. इस पूरे मामले में उनके बीच बचाव करने आई महिला आरक्षक को बहनों ने चांटा जड़ दिया तथा उसे जमीन पर गिरा दिया. एमपी नगर पुलिस ने रीडर की शिकायत पर बहनों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज कर लिया है.

ये है पूरा मामला: एमपी नगर थाना के प्रभारी सुधीर अरजरिया ने बताया कि राजेश कैथवास भोपाल के जिला अदालत में अपर सत्र न्यायधीश के कोर्ट रूम नंबर G 11 में स्मिता ठाकुर की कोर्ट में रीडर हैं. गुरुवार को रोजाना की तरह कोर्ट रूम में अपना काम कर रहे थे. ड्यूटी के दौरान एक युवती अपनी बहन के साथ पहुंची. उसने कैथवास से अपने केस की पेशी की तारीख पूछी. इस पर कैथवास ने कहा कि केस की तारीख याद नहीं है रजिस्टर में देखकर ही बता पाउंगा. इस बात पर दोनों बहनें उन पर भड़क गईं. उन्होंने कैथवास की कॉलर पकड़ ली तथा गाली-गलौज करना शुरू कर दिया.

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आरक्षक को दिया धक्का: बहनों ने महिला आरक्षक को धक्का दे दिया जिससे उनके पैर में चोट लग गई. आसपास के लोगों के दखल के बाद हंगाम शांत हुआ. दोनों युवतियों को थाने लाया गया. थाने में भी उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज की. रीडर राजेश कैथवास की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज कर लिया है. जांच में पता चला है कि युवती के साथ वर्ष 2018 में दुष्कर्म की घटना घटी थी. जिसका मामला बैरागढ़ थाने में दर्ज हुआ था. तभी से यह केस कोर्ट में चल रहा था. युवती का कहना था कि वह अदालत के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गई है और उसे अपना केस दूसरी अदालत में लगाना है.

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